हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए नई चाइल्ड केयर लीव नीति शुरू की है। मंगलवार को वित्त विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की। नए नियमों के अनुसार पात्र महिला सरकारी कर्मचारी 40 प्रतिशत की न्यूनतम दिव्यांगता वाले बच्चों की देखभाल के लिए अधिकतम 730 दिनों की चाइल्ड केयर लीव की हकदार होंगी। यह छुट्टी अधिकतम दो जीवित बच्चों के लिए ली जा सकती है। इसे एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम तीन अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। विशेष मामलों में एकल महिला कर्मचारी अधिकतम छह अवधियों तक का लाभ उठा सकती हैं।
इस अवधि में माताओं का समर्थन करने के लिए सरकार चाइल्ड केयर लीव के पहले 365 दिनों के लिए वेतन का 100 प्रतिशत और उसके बाद के 365 दिनों के लिए 80 प्रतिशत देगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि छुट्टी की अवधि कर्मचारी के नियमित अवकाश खाते से नहीं काटी जाएगी। इस नीति के कार्यान्वयन से राज्य में कामकाजी महिलाओं के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जिससे वे अपनी व्यावसायिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच प्रभावी संतुलन बना सकेंगी।
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